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50% क्षमता के साथ चल सकेंगे होटल- रेस्टोरेंट और थियेटर
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच राज्य सरकार ने गतिविधियों को लेकर एक बार फिर से सख्ती बरतना शुरू कर दी है। प्रदेश में सिनेमा हॉल को अब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू रखने की अनुमति होगी। राज्य में होटल और रेस्टोरेंट को अब केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू रखा जा सकेगा। सिनेमा हॉल, होटल और रेस्टोरेंट में बैगर मास्क वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
सोमवार को सरकार की तरफ से मिशन बिगिन अगेन के तहत नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार राज्य में स्वास्थ्य और अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा बाकी कार्यालयों में कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति क्षमता के साथ खोलना होगा। विवाह समारोह में अब केवल 50 लोग उपस्थित रह सकेंगे। किसी व्यक्ति के निधन पर अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
शॉपिंग मॉल में मास्क का इस्तेमाल न करने वालों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदेश में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक रहेगी। घर में इलाज कराने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को क्वारंटाइन का स्टैंप लगाया जाएगा। यह सभी आदेश 31 मार्च तक लागू रहेंगे।
Created On :   16 March 2021 5:23 PM IST