हाईकोर्ट ने दोबारा हुए कब्जों पर जताई नाराजगी, अगली सुनवाई अब 2 सितंबर को होगी

How did the encroachment happen again on the Madan Mahal hill, remove it immediately
हाईकोर्ट ने दोबारा हुए कब्जों पर जताई नाराजगी, अगली सुनवाई अब 2 सितंबर को होगी
मदन महल पहाड़ी हाईकोर्ट ने दोबारा हुए कब्जों पर जताई नाराजगी, अगली सुनवाई अब 2 सितंबर को होगी

मप्र हाईकोर्ट ने मदन महल पहाड़ी पर दोबारा अतिक्रमण होने पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने जिला प्रशासन को मदन महल पहाड़ी पर दोबारा हुए अतिक्रमणों को हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शहर की अन्य पहाडिय़ों पर हुए अतिक्रमणों का सर्वे शुरू करने का निर्देश दिया है।

डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने मदन महल पहाड़ी पर दोबारा हुए कब्जों को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। प्रशासन को मदन महल की पहाड़ी से अतिक्रमण हटाकर उसे संरक्षित किए जाने के इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को नियत की गई है। गौरतलब है कि जबलपुर निवासी किशोरी लाल भलावी, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में कहा गया है कि शहर की मदन महल पहाड़ी सहित अन्य पहाडिय़ों पर अतिक्रमण हो गए हैं। हाईकोर्ट ने समय-समय पर आदेश जारी कर मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, आदेश का पालन करते हुए मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 
फिर से हो गए अतिक्रमण 
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अधिवक्ता सतीश वर्मा ने डिवीजन बैंच को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर मदन महल पहाड़ी से काफी मशक्कत के बाद अतिक्रमण हटाए गए थे। जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से मदन महल पहाड़ी पर फिर से अतिक्रमण हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने शहर की सभी पहाडिय़ों का सर्वे कराने का निर्देश दिया था, यह काम भी रोक दिया गया है। इस मामले में अधिवक्ता जकी अहमद की ओर से भी एक आवेदन दायर किया गया है। 
इस मामले में हाईकोर्ट की रोक लागू नहीं 
सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच ने स्पष्ट किया है कि मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की जा रही है, इसलिए कोरोना संक्रमण को देखते हुए तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर 25 अगस्त तक लगाई रोक इस मामले में लागू नहीं होती है। डिवीजन बैंच ने जबलपुर कलेक्टर को िनर्देश दिया है कि कोरोना को लेकर लगाई गई रोक के आदेश में संशोधन के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया जाए। 
दैनिक भास्कर की खबर का दिया हवाला 
मदन महल पहाड़ी पर दोबारा हो रहे अतिक्रमण को लेकर दैनिक भास्कर ने 19 जून और 11 अगस्त 2021 को प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। खबरों में बताया गया कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते कैसे दोबारा अतिक्रमण किए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच के समक्ष दैनिक भास्कर की खबरों का भी हवाला दिया गया। 
 

Created On :   12 Aug 2021 1:19 PM IST

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