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मासूम का बाड़ा की सड़क 12 फीट से 4 फीट की कैसे हो गई
राज्य शासन, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और नजूल अधिकारी को नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने राज्य शासन, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और नजूल अधिकारी से पूछा है कि नेपियर टाउन में डॉ. बटालिया के सामने स्थित मासूम का बाड़ा की सड़क 12 फीट से 4 फीट की कैसे हो गई। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने अनावेदकों को 19 फरवरी तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
यह जनहित याचिका नेपियर टाउन निवासी अधिवक्ता शाहरुख जाफरी की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि मासूम का बाड़ा में 12 फीट की सड़क बनवाई गई थी। सरकारी रिकॉर्ड में भी सड़क की चौड़ाई 12 फीट दर्ज है। अतिक्रमण कर लिए जाने के कारण सड़क की चौड़ाई घटकर 4 फीट रह गई है। याचिका में कहा गया है कि सड़क पर अतिक्रमण होने पर लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। हालत यह है कि आपात स्थिति होने पर मासूम का बाड़ा में एम्बुलेन्स और फायर ब्रिगेड़ नहीं आ सकती है। अधिवक्ता तीर्थराज पिल्लई ने तर्क दिया कि इस मामले में पूर्व में भी जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 2 दिसंबर 2016 को याचिका का निराकरण करते हुए अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
Created On :   28 Jan 2021 2:36 PM IST