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कटियाघाट में शासकीय पहाड़ को खोदकर कॉलोनी के लिए कैसे बनाया जा रहा रास्ता

हाईकोर्ट ने संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, खनिज अधिकारी और अन्य को भेजा नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने राज्य शासन, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, खनिज अधिकारी, डीएफओ और एसपी को नोटिस जारी कर पूछा है कि जबलपुर के कटियाघाट गौर में शासकीय पहाड़ को खोदकर कॉलोनी के लिए कैसे रास्ता बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस मामले में बिल्डर सरबजीत सिंह मोखा और श्रीमती जसमीत मोखा को भी नोटिस जारी किया है।
यह है मामला
यह याचिका कटियाघाट गौर निवासी बल्देव पटेल एवं अन्य की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कटियाघाट के खसरा नंबर 218 और 232 की जमीन सरकारी पहाड़ पर बरगी बाँध के 22 विस्थापित परिवार रहते हैं। जबलपुर निवासी सरबजीत मोखा और जसमीत मोखा ने शासकीय पहाड़ी के समीप खसरा नंबर 220 की जमीन कॉलोनी बनाने के लिए खरीदी है। बिल्डर द्वारा कॉलोनी के लिए रास्ता बनाने के लिए शासकीय पहाड़ी को खोदा जा रहा है। अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय, कौशलेश पांडेय और आरती द्विवेदी ने कहा कि पहाड़ी में अवैध उत्खनन के लिए अनावेदक पर 21 हजार रु. जुर्माना भी लगाया गया था।
सीएम से की बहुमंजिला इमारत तोडऩे की माँग
आगा चौक स्थित सरकारी भूमि पर बनी बहुमंजिला इमारत को तोडऩे की माँग सीएम शिवराज सिंह सहित कई अधिकारियों को भेजी गई शिकायत में की गई है। गोरखपुर निवासी आशीष साहू ने कहा है कि नरेन्द्र विश्वकर्मा और कॉलोनाइजर सरबजीत सिंह मोखा सरकारी जमीन पर भवन तानकर दुकानें व फ्लैट बनाकर बेच रहे हैं। उक्त भूमि सरकारी है जिसका आदेश भी तहसीलदार द्वारा किया गया है। राजस्व रिकार्ड में सुधार कराकर संपूर्ण भूमि शासकीय घोषित कर इस भूमि पर बनाए गए भवन को तत्काल तोड़ा जाए और जिन अधिकारियों ने पहले फर्जीवाड़ा कर खसरे में नाम चढ़ाया था ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए।
Created On :   10 Feb 2021 2:52 PM IST