- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- झोला छाप डॉक्टरों के मामले में...
झोला छाप डॉक्टरों के मामले में सीएमएचओ को जारी दिशा-निर्देशों का कितना पालन हुआ
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि झोला छाप डॉक्टरों के मामले में कार्रवाई करने के संबंध में स्वास्थ्य सचिव द्वारा सीएमएचओ को जारी दिशा-निर्देशों का कितना पालन किया गया है। इस संबंध में नए सिरे से रिपोर्ट पेश की जाए। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को नियत की है। साठिया कुआँ हनुमानताल निवासी समाजसेवी ऋषिकेश सराफ की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि कोरोना काल में झोला छाप डॉक्टर धड़ल्ले से मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली की ओर से रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि स्वास्थ्य सचिव द्वारा प्रदेश के सभी सीएमएचओ को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि झोला छाप डॉक्टरों की जाँच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता परितोष गुप्ता ने तर्क दिया कि राज्य सरकार की ओर से केवल कागजी कार्रवाई की जा रही है। किसी भी झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को नए सिरे से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
Created On :   7 Jan 2021 2:56 PM IST