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प्रदेश में कितने पुअर हाउस, उनमें क्या हैं व्यवस्थाएँ, पेश करो विस्तृत रिपोर्ट - हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 25 मार्च को
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट माँगी है कि प्रदेश में कितने पुअर हाउस हैं और उनमें क्या व्यवस्थाएँ हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 25 मार्च तक का समय दिया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और डॉ. एमए खान की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि नगर निगम अधिनियम में प्रावधान है कि बेघर लोगों के लिए पुअर हाउस की व्यवस्था की जाए। याचिका में कहा गया है कि प्रावधान होने के बाद भी नगर निगमों की ओर से पुअर हाउस नहीं बनाए गए हैं। इसकी वजह से बेघर लोगों को यहाँ-वहाँ आश्रय लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में कई बार बेघर लोग दुर्घटना के भी शिकार हो जाते हैं।
इंदौर में बुजुर्गों को कचरा गाड़ी में भरकर फेंका
अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि इंदौर में नगर निगम के कर्मचारियों ने बेघर बुजुर्गों को कचरा गाड़ी में भरकर शहर के बाहर फेंक दिया था। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया था। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार से प्रदेश में पुअर हाउसों की संख्या और उनकी व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट माँगी है।
Created On :   26 Feb 2021 3:06 PM IST