भारी घोटाला - कार्यमुक्त होने के बाद भी कर दिया 1 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान 

Huge scam - even after being relieved, 1 crore 70 lakh rupees were paid
भारी घोटाला - कार्यमुक्त होने के बाद भी कर दिया 1 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान 
जनपद पंचायत सिवनी की तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमन खातरकर के विरूद्ध ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया भ्रष्टाचार का प्रकरण भारी घोटाला - कार्यमुक्त होने के बाद भी कर दिया 1 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान 

डिजिटल डेस्क जबलपुर। जनपद पंचायत के सीईओ पद से कार्यमुक्त होने के बाद भी ठेकेदारों को उपकृत करने पौने दो करोड़ रूपये का भारी भरकम भुगतान करने का बड़े घोटाले का मामला सामने आया है । जनपद पंचायत सिवनी की तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमन खातरकर के विरूद्ध इस मामले को लेकर  ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज किया है । इस संबंध में बताया गया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमन खातरकरने कार्यभार छोडऩे के बाद भी 170 कार्यो का करीब 1 करोड़ 67 लाख 63हजार 585 रुपए का भुगतान कर दिया ।  वे कार्य हुए या नहीं है, इस बात का भी पता नही है.  राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरी (ईओडब्ल्यू) जबलपुर ने मामले की जांच के बाद सीईओ सुमन खातरकर के खिलाफ धारा-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988,संशोधित 2018 की धारा 7(सी) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है । ईओडब्ल्यू सूत्रों के अनुसार सिवनी जनपद पंचायत में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) सुमन खातरकर ने 27 जुलाई 2019 को अपना कार्यभार आरके कोरी को दे दिया, जिन्होने 7 व 13 अगस्त को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सिवनी शाखा को पदभार ग्रहण करने की सूचना भी दे दी ।  इसके बाद भी तत्कालीन सीईओ श्रीमती खातरकर ने 24, 25 व 26 अगस्त 2019  पद का दुरुपयोग करते हुए 170 निर्माण कार्यो का करीब 1 करोड़ 67 लाख 585.75 रुपए का भुगतान शासन के नोडल एकाउंट बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स के खाता क्रमांक 900710210000005 से कर दिया।  खासबात तो यह भी है कि जिन 170 कार्यो का भुगतान करोड़ों रुपए मेें किया गया है, वे कार्य हुए भी है या नहीं, यह भी जांच का विषय है, क्योंकि चर्चा यह भी है कि कु छ कार्य हुए है कुछ नहीं फिर भी पूरा भुगतान कर दिया गया है । इस मामले में यह बात भी जांच का विषय बन गई है कि आरके कोरी द्वारा सीईओ का पदभार ग्रहण करने की सूचना बैंक को दी गई थी, इसके बाद भी बैंक ने पूर्व सीईओ सुमन खातरकर के कहने पर इतनी बड़ी राशि का भुगतान कैसे कर दिया । इस मामले की शिकायत मिलने पर जबलपुर ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन सीईओ सुमन खातरकर अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7 (सी) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरु कर दी है ।
 

Created On :   28 Oct 2021 7:27 PM IST

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