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मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, मांगा जवाब - बिना मोबाइल वालों का कैसे होगा रजिस्ट्रेशन
डिजिटल डेस्क सिवनी। बिना एंड्राइड मोबाइल वालों के वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन को लेकर दैनिक भास्कर के समाचार का महत्वपूर्ण असर हुआ है। मानवाधिकार आयोग ने इस संबंध में प्रमुख सचिव, मप्र शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, कलेक्टर और सीएमएचओ से जवाब मांगा है। इन दिनों 18 वर्ष से 45 वर्ष की उम्र वालों के लिए मोबाइल एप पर रजिस्टे्रशन अनिवार्य है। ऐसे में उन लोगों के लिए परेशानी है जिनके पास एंड्राइड मोबाइल नहीं हैं। दैनिक भास्कर ने इस संबंध में सात मई को एक समाचार का प्रकाशन प्रमुखता से किया था।
सचिव, कलेक्टर से पूछे सवाल
इस मामले में आयोग ने प्रमुख सचिव, मप्र शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, कलेक्टर तथा सीएमएचओ सिवनी से प्रतिवेदन मांगा है। आयोग ने इन अधिकारियों से यह भी पूछा है कि जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, किसी भी कारण से नहीं हो पा रहा है, उसे टीका लगाया जा रहा है या नहीं। शासन की क्या व्यवस्था है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने मानव अधिकार हनन से जुड़े मामलों में संज्ञान लेकर संबंधितों से प्रतिवेदन मांगा है।
यह है मामला
इन दिनों 18 पार के युवाओं के वैक्सीनेशन का काम जारी है। जिसके लिए मोबाइल रजिस्ट्रेशन के लिए एंड्राइड मोबाइल जरूरी है वहीं ऑन लाइन की दुकानें भी इन दिनों बंद हैं। वहीं नागरिकों को ओटीपी के लिए परेशान होना पड़ रहा है।
Created On :   11 May 2021 6:27 PM IST