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दहेज हत्या पर पति व सास-ससुर को उम्र कैद - जिंदा जला दिया था बहु को

डिजिटल डेस्क जबलपुर । पाटन के एक गांव में एक महिला को दहेज के लिये पहले प्रताडि़त करने और फिर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर उसकी हत्या करने के आरोप में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी पति व सास-ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे श्रीष कैलाश शुक्ला ने आरोपियों पर अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है।
पति व सास-ससुर ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी
अभियोजन के अनुसार मृतिका मनीषा की शादी पाटन के देवी सुरैया निवासी सुभाष प्रधान के साथ वर्ष 2013 में हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद ही पति सुभाष व ससुर संतराम प्रधान और सास रमाबाई कम दहेज मिलने व मायके से और दहेज लाने का कहकर मनीषा को प्रताडि़त करते थे। आये दिन की प्रताडऩा से तंग आकर मनीषा बीच में अपने मायके में आकर रहने लगी थी। परिजनों की समझाइश के बाद वापस ससुराल आ गई थी। 24 अप्रैल 2018 को मनीषा की आग से जलने की सूचना उसके मायके पक्ष के लोगों को दी गई और उसे उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उसने अपने मृत्यु पूर्व बयानों में बताया कि 50 हजार रुपये व मोटर साइकिल की डिमांड पूरी न होने पर पति व सास-ससुर ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी है। अस्पताल में उपचारार्थ भर्ती रहने के दौरान 30 अप्रैल को मनीषा की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में दहेज हत्या सहित अन्य धारओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए
अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से एजीपी संजय वर्मा ने पक्ष रखा।
Created On :   26 Sept 2019 2:06 PM IST