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3 लाख के लिए दे दिया 3 तलाक , पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक को अवैध घोषित कर चुकी है, सरकार तीन तलाक देने वालों के लिए तीन साल की सजा का कानून बनाने जा रही है। इसके बाद तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ऐसा ही एक मामला हनुमानताल थाना क्षेत्र के मक्का नगर में आया। शादी के 10 महीने बाद ही पति ने 19 वर्षीय युवती को दहेज में 3 लाख रुपए लाने के लिए 3 तलाक दे दिया। इसके बाद युवती की बेरहमी से पिटाई कर पति ने उसे घर से निकाल दिया। हद तो तब हो गई, जब हनुमानताल पुलिस ने पीडि़त युवती की शिकायत भी नहीं दर्ज की। मंगलवार को पीडि़त युवती न्याय के लिए पुलिस की जनसुनवाई में पहुंची। 16 क्वार्टर निवासी 19 वर्षीय नूरजहां ने शिकायत में बताया कि उसका विवाह 12 फरवरी 2017 को मक्का नगर निवासी रिजवान के साथ हुआ था। रिजवान आलमारी और पेटी बनाने का काम करता था। शादी के बाद रिजवान उससे कहने लगा कि वह आलमारी और पेटी बनाने का कारखाना लगाने के लिए उसे 3 लाख रु, की जरूरत है। नूरजहां को मायके से 3 लाख रु. लाने के लिए रिजवान परेशान करने लगा। दो महीने पहले उसके मायके वालों ने रिजवान को 30 हजार रुपए भी दिए। इसके बाद भी पति तीन लाख रुपए लाने के लिए उसे परेशान करता रहा। शुक्रवार को रिजवान ने उसे तलाक, तलाक, तलाक बोलकर घर से निकलने का फरमान सुना दिया।
बेरहमी से पिटाई कर हाथ जलाया - नूरजहां ने बताया कि उसने पति से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया है। वह घर से नहीं निकलेगी। इतना सुनते ही रिजवान ने उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। पिटाई से वह बेहोश हो गई। जैसे ही वह होश में आई तो रिजवान ने उसके हाथ को जला दिया। इसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया।
थाने में नहीं लिखी गई रिपोर्ट - पति ने जब उसे घर से निकाला तो वह सीधे हनुमानताल थाने पहुंची। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मजबूरी में उसे अपने माता-पिता के घर आना पड़ा। उसने न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई में शिकायत
दी है।
Created On :   13 Dec 2017 8:12 AM GMT