पत्नी को गुजारा भत्ता न दे पति तो भेजो जेल : HC

Husband will be jailed if he not Gives alimony to wife : high court
पत्नी को गुजारा भत्ता न दे पति तो भेजो जेल : HC
पत्नी को गुजारा भत्ता न दे पति तो भेजो जेल : HC

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली कोर्ट को आदेश दिया है अगर पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देता तो उसे जेल भेजा जाए। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा है कि 6 महीने के अंदर पति अपनी पत्नी को राशि का भुगतान करें नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहे।

दरअसल याचिका जबलपुर की प्रीति ने अपने दो बच्चों के साथ लगाई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसने अपने पति से भरण-पोषण की राशि पाने के लिए 2011 में एक मामला कुटुंब न्यायालय में दायर किया था। निचली कोर्ट ने 14 मई 2013 को अनावेदक पति को आदेश दिया था कि हर माह वो अपनी पत्नी को 15 हजार रुपए भरण-पोषण के लिए देगा।गुजारा भत्ता नहीं मिलने पर महिला ने एक और याचिका दायर की। 13 मई 2016 को निचली कोर्ट ने पति की आपत्ति पर फैसला दिया कि वो महिला को भरण-पोषण की रकम 5 नवंबर 2015 से दे।

पहले राशि नहीं दिलाने को लेकर महिला ने मामला हाईकोर्ट में दायर किया। मामले पर सुनवाई के दौरान आवेदक महिला की ओर से वकील सुशील शर्मा ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया कि पति 14 मई 2013 की तारीख से ही भरण-पोषण की राशि दे। इसके साथ ही बकाया राशि 6 माह के अंदर देना होगी। हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट को आदेशित किया कि अगर पति ऐसा नहीं करता तो उसे गिरफ्तार कर रकम वसूली जाए।

Created On :   27 Aug 2017 10:29 AM IST

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