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आइडिया पर नहीं हो सकता कॉपीराईट, मराठी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इंकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। आइडिया पर कॉपी राइट नहीं हो सकता है यह सिर्फ गोपनीय हो सकता है। यह बात कहते हुए बांबे हाईकोर्ट ने हॉरर मराठी कॉमेडी फिल्म ‘झोम्बिवली’ के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस विषय को लेकर तरुण वाधवा नाम के लेखक ने हाईकोर्ट में याचिका में दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि ‘सारेगामा इंडिया लिमिटेड’ फिल्म ने कथित तौर पर उसके आइडिया का इस्तेमाल करके फिल्म बनाई है। इसके लिए उनसे अनुमति भी नहीं ली गई है। याचिकाकर्ता के मुताबिक उन्होंने वर्ष 2018 में फिल्म से जुड़े आइडिया को फिल्म निर्माता के साथ साझा किया था। कुछ समय बाद फिल्म निर्माता ने मेरे आइडिया को खारिज कर दिया था। लेकिन साल 2020 में फिल्म निर्माता ने ‘झोम्बिवली’ नाम से फिल्म की घोषणा की। इस तरह फिल्म निर्माता ने न सिर्फ फिल्म की आइडिया से जुड़ी गोपनीयता को भंग किया बल्कि कॉपीराइट से जुड़े नियमों का भी हनन किया है। जबकि फिल्म के निर्माता ने दावा किया था कि उसने याचिकाकर्ता के आइडिया व कहानी पर फिल्म नहीं बनाई है। निर्माता के अनुसार उसने किसी और लेखक की पटकथा पर फिल्म बनाई है। इस तरह फिल्म निर्माता ने याचिकाकर्ता के सभी आरोपों का खंडन किया। न्यायमूर्ति ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि गोपनीयता भंग करना व कॉपीराइट का हनन एक दूसरे जुड़े हुए जरुर है। लेकिन आइडिया पर कापीराइट नहीं हो सकता है। इस प्रकरण से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि आइडिया पर कॉपीराइट नहीं हो सकता है। इसके अलावा इस मामले में याचिकाकर्ता अपने दावे को साबित करने में विफल रहे हैं। यह बात कहते हुए न्यायमूर्ति ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
Created On :   3 Nov 2021 8:44 PM IST