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आयुष्मान कार्डधारी को भर्ती नहीं किया तो निरस्त करें परमीशन
निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्डधारी कोरोना मरीजों के संबंध में कलेक्टर ने अधिकारियों से जानी स्थिति
डिजिटल डेस्क जबलपुर । आयुष्मान कार्डधारी कोरोना पेशेंट को यदि निजी अस्पताल भर्ती नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे अस्पतालों को जो कोरोना पेशेंट के इलाज की परमीशन दी गई है वह निरस्त की जाए। ये निर्देश कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने गुरुवार की दोपहर जिला अस्पताल में बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने आयुष्मान कार्डधारी कोरोना पीडि़तों को निजी अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती कराने की दिशा में अभी तक हुई प्रगति की समीक्षा की और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला अस्पताल में बनाए गए विशेष सेल का निरीक्षण किया और यहाँ शासकीय एवं निजी अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती आयुष्मान कार्डधारी कोरोना मरीजों के आयुष्मान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी देखी।
127 से ज्यादा हुए भर्ती
पिछले तीन दिनों में 127 से अधिक आयुष्मान कार्डधारी कोरोना मरीजों को निजी अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है तथा 18 निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है, अब शहर के 38 अस्पतालों में आयुष्मान कार्डधारी कोरोना मरीजों को नि:शुल्क उपचार का लाभ मिल रहा है। इस दौरान जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. सीबी अरोरा, रेजीडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉ. संजय जैन, डिप्टी कलेक्टर मेघा पवार आदि की उपस्थिति रही।
मेडिकल में भर्ती मरीजों का कराएँ रजिस्ट्रेशन - कलेक्टर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी पहुँचे और वहाँ कोरोना के उपचार के लिए भर्ती मरीजों में से आयुष्मान भारत योजना के पात्र मरीजों को चिन्हित कर आयुष्मान पोर्टल पर उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अथराइजेशन कराने के निर्देश दिए।
Created On :   14 May 2021 4:59 PM IST