अगर पालतू जानवर रेल लाइन पर आया तो अब मालिक को होगी जेल..

If the pet comes on the railway line then the owner will be jailed ..
अगर पालतू जानवर रेल लाइन पर आया तो अब मालिक को होगी जेल..
अगर पालतू जानवर रेल लाइन पर आया तो अब मालिक को होगी जेल..

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  रेल ट्रैक पर अगर पालतू जानवर नजर आते हैं तो रेल प्रशासन द्वारा मवेशी मालिक के खिलाफ जुर्माना करने के साथ जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा सकती है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार मवेशियों के स्वामियों के गैर जिम्मेदाराना रवैए के कारण पालतू पशुओं के रेल पटरी पर आने की बढ़ रही घटनाओं ने रेल प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। जिसे गंभीरता से लेते हुए रेल प्रशासन ने रेल पटरियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। रेलवे के सूत्रों का कहना है कि आउट पोस्ट के प्रभारियों और रेल पथ निरीक्षकों के नेतृत्व में रेल सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में रेल पटरी के किनारे मवेशियों को चराने वाले लोगों को समझाइश दी जा रही है कि पटरी पर पशु आकर ट्रेन से टकरा रहे हैं, जिससे पशुओं की जान तो जा रही है, साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। 
यही वजह है कि रेल परिचालन को खतरा पैदा करने वालों के खिलाफ रेल प्रशासन रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें पशु मालिक को 1 हजार रुपए का जुर्माना या 6 माह की जेल या दोनों हो सकती हैं। गौरतलब है कि आरपीएफ की मदद से रेल प्रशासन करीब दो महीने से मुख्य स्टेशनों के बाहरी इलाकों में ग्रामीणों के लिए जनजागरण अभियान चला रहा है। पिछले 6 महीने के दौरान जबलपुर से इटारसी और जबलपुर से कटनी ट्रैक पर पशुओं के ट्रेन के टकराने के कई मामले सामने आने के बाद रेल प्रशासन सतर्क हुआ है।

Created On :   17 Jan 2021 11:42 AM GMT

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