यदि हम ठान लें - तारीख दर तारीख मिलेगी, पर क्लेम सेटल होकर रहेगा 

If we decide - date after date will be available, but the claim will be settled
यदि हम ठान लें - तारीख दर तारीख मिलेगी, पर क्लेम सेटल होकर रहेगा 
यदि हम ठान लें - तारीख दर तारीख मिलेगी, पर क्लेम सेटल होकर रहेगा 

कंपनी क्लेम से मुकरती है तो कई स्तरों पर कर सकते हैं शिकायत, अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं अपनी बात
डिजिटल डेस्क जबलपुर
। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियाँ क्लेम पेमेंट को लेकर उपभोक्ताओं को इन दिनों धोखा दे रही हैं। लाखों मामले पेंडिंग हैं और इनकी संख्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है। मेहनत की कमाई से जो सालों प्रीमियम जमा किया उसके बदले में पीड़ा के वक्त जब सेवा देने की बारी आई तो यही कंपनियाँ अपना पीछा छुड़ाती नजर आ रही हैं। एक्सपर्ट का मानना है िक लोगों को कैशलेस इलाज नहीं मिल सका या जो क्लेम बन रहा है उसका भुगतान नहीं किया जाता है तो इसकी शिकायत के लिए कई तरह के प्लेटफॉर्म हैं। जिस कंपनी से आपने स्वास्थ्य बीमा कराया है उससे लेकर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया और राज्य स्तर पर बीमा लोकपाल तक शिकायत की जा सकती है। कहाँ, कैसे अपनी बात अलग-अलग मंचों पर रखी जा सकती है इसका पूरा विवरण नीचे दिया जा रहा है। 
पहले कंपनी को करें शिकायत
जिस भी कंपनी का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसके समाधान अधिकारी तक अपनी बात पहुँचाएँ।  पूरे दस्तावेजों के साथ  15 दिन तक यदि समाधान नहीं मिलता है तो इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए आईआरडीएआई में  शिकायत की जा सकती है। हर कंपनी अपनी पॉलिसी के साथ सक्षम समाधान अधिकारी का नंबर भी देती है। यदि उपभोक्ता के पास नहीं है तो  यह कंपनी के टोल फ्री नंबर से प्राप्त किया जा सकता है। 
*    आईआरडीएआई के चार प्लेटफॉर्म 
पहला तरीका यह है कि आईआरडीएआई के  टोल फ्री नंबर 155255, 18004254723 पर शिकायत करें। 
*    *    ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्टर करें दस्तावेजों के साथ। इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनजमेंट सिस्टम।
* पूरे दस्तावेजों के साथ क्लेम के लिए चौथे प्लेटफॉर्म में लिखित शिकायत की जा सकती है। जनरल मैनेजर कंज्यूमर एवियर्स डिपार्टमेंट ग्रीवियंस रेड्रसल सेल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया। आगे का पता है सर्वे नंबर 115/1 फाइनेंशियल डिस्ट्रिक गाची बावली हैदराबाद-500032 
स्टेट लेवल पर यहाँ शिकायत राज्य स्तर पर 30 लाख से नीचे तक के किसी भी क्लेम के लिए बीमा लोकपाल सुनवाई कर सकता है। इसके लिए बीमा लोकपाल संबंधित कंपनी और उपभोक्ता के बीच पहले मध्यस्थता के साथ सेटलमेंट की कोशिश करता है।ड्ड यहाँ मामला नहीं सुलझ रहा है तो 3 माह में पूरे दस्तावेज और प्रमाण के साथ अवार्ड पारित करता है जिसको कंपनी को 30 दिनों के अंदर मानना ही होता है। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम और कैशलेस उपचार व अन्य तरह की समस्या के िनराकरण के लिए राजधानी भोपाल में बीमा लोकपाल के 07552769200, 07552769201 नंबरों पर सीधे संपर्क किया जा सकता है। 

Created On :   1 Jun 2021 5:15 PM IST

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