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पवई झील के किनारे साइकिल ट्रैक का निर्माण अवैध
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पवई झील के किनारे साइकिल ट्रैक बनाने को अवैध ठहराते हुए मुंबई महानगरपालिका को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि झील के किनारे साइकलिंग व जागिंग ट्रैक बनाने का फैसला आद्र भूमि संरक्षण व प्रबंधन से जुड़े नियमों का उल्लंघन करता है। इसलिए मनपा को साइकिल ट्रैक के लिए जमीन के पाटने व निर्माण कार्य करने से रोका जाता है। इसके साथ मनपा झील के किनारे किए गए सारे निर्माण कार्य को हटाए और झील परिसर को उसका मूल स्वरुप बहाल करे। इस दौरान मनपा ने कोर्ट से आग्रह किया कि वह अपने इस फैसले पर रोक लगा दे ताकि वह सुप्रीम जा सके। किंतु मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति वीजी बिष्ट की खंडपीठ ने मनपा के इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई से पीएचडी शोधार्थी ओमकार सुपेकर व अभिषेक त्रिपाठी ने इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
सांसद कोटक ने लोकसभा में उठाई थी आवाज
इस मसले को लेकर स्थानीय भाजपा सांसद मनोज कोटक ने लोकसभा में भी यह मसला उठाया था। उन्होंने कहा था कि सवा सौ साल पुराने इस तलाब को हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। झील के किनारे सायकिल ट्रैक बनाने से जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है। इसको लेकर श्री कोटक ने केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र भी लिखा था।
Created On :   6 May 2022 9:00 PM IST