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जानलेवा मनमानी - बिजली लाइनों के पास नहीं लगाए जा सकते किसी प्रकार के विज्ञापन स्ट्रक्चर, हाईटेंशन लाइन के नीचे वर्षों से लगा जेंट्री गेट
डिजिटल डेस्क जबलपुर। रद्दी चौकी में गत दिवस जेंट्री गेट में फ्लैक्स लगा रहे एक युवक की करंट लगने से मृत्यु हो गई। मामला पुलिस में दर्ज हो गया और हो सकता है कि दो-चार दिनों की जाँच में यह भी साबित हो जाए कि युवक अपनी मर्जी से कार्य कर रहा था, इससे जेंट्री गेट एजेंसी और निगम अधिकारियों को क्लीन चिट मिल जाएगी, जबकि इस घटना के और इससे पहले हुए हादसों के सबसे बड़े दोषी यही दोनों वर्ग हैं। मप्र सरकार द्वारा बनाई गई मीडिया पॉलिसी में साफ उल्लेख है कि किसी भी हाईटेंशन लाइन के नीचे किसी भी प्रकार के होर्डिंग, जेंट्री गेट या यूनिपोल नहीं लगाए जा सकते और यदि लगे हैं तो उन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए फिर भी निगम अधिकारी चुप्पी साधकर बैठे हैं क्योंकि उन्हें मासूम जानों से नहीं बल्कि अपने कमीशन से मतलब है। सही मायने में पुलिस में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और अवैध तरीके से होर्डिंग, स्ट्रक्चर लगवाने वाले अधिकारियों और एजेंसियों के प्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी घर का चिराग यूँ न बुझे।
क्या कहती है पॉलिसी
* मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया पॉलिसी 2017 के नियमों के तहत हाईटेंशन या अन्य िकसी भी प्रकार की बिजली लाइन और ट्रांसफॉर्मर के नीचे होर्डिंग, जेंट्री गेट, यूनिपोल आदि नहीं लगाए जा सकते।
* यदि पहले से कोई स्ट्रक्चर लगा हुआ है तो उसे अवैध मानकर हटाया जाना चाहिए। इन नियमों का निगम के अधिकारी पालन कर रहे होते तो अतीक आज जिंदा होता।
* सरकार के बनाए नियमों का नगर निगम के अधिकारी और होर्डिंग एजेंसी संचालक जमकर माखौल उड़ा रहे हैं, न केवल हाईटेंशन लाइन बल्कि ट्रांसफॉर्मर के पास भी भीमकाय स्ट्रक्चर लगवाए जा रहे हैं जिसे देखने वाला कोई नहीं है।
Created On :   10 Aug 2021 2:26 PM IST