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हाईकोर्ट ने कहा - लॉकडाउन में ड्यूटी पर गैर हाजिर दिव्यांग कर्मचारियों का वेतन काटना अवैध
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के चलते कार्य पर उपस्थति न होनेवाले दिव्यांग कमर्चारियों को वेतन न देने के निर्णय को अवैध माना है। मामला मुंबई महानगरपालिका के 268 दिव्यांग कर्मचारियों से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए मुंबई मनपा को दो किस्तों में दिव्यांग कर्मचारियों का बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। नेशनल एसोसिएशन फार ब्लाइंड ने इस संबंध में कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें लाकडाउन के दौरान मनपा के नेत्रहीन कमर्चारियों के वेतन भुगतान न किए जाने के मुद्दे को उठाया गया था। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने मुंबई मनपा को वेतन की दो में से पहली किस्त दिवाली से पहले देने को कहा है।
अधिवक्ता उदय वारुंजेकर के माध्यम से दायर की गई याचिका में दावा किया था कि मनपा ने दिव्यांग कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान काम पर न आने की छूट दी थी, लेकिन बाद में मनपा ने परिपत्र जारी कर कहा था कि यह छूट मंजूर छुट्टियों पर निर्भर करेगी। जिस दिन की छुट्टी मंजूर नहीं होगी, उस दिन के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। खंडपीठ ने मनपा के इस परिपत्र को अवैध मानते हुए दिव्यांग कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
Created On :   28 Oct 2020 7:38 PM IST