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बर्ड फ्लू को लेकर उठाए जा रहे जरूरी कदम, गाइडलाइन का हो रहा पालन
राज्य सरकार ने पेश किया जवाब, अगली सुनवाई 28 जनवरी को
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश कर बताया गया कि बर्ड फ्लू को लेकर सरकार की ओर से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही वर्ष 2006 में बर्ड फ्लू के लिए बनाई गई गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को नियत की है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मप्र सहित देश के 11 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। मध्य प्रदेश में पोल्ट्री फार्म अधिक संख्या में होने के कारण बर्ड फ्लू का खतरा अधिक है। याचिका में कहा गया है कि इसके पूर्व वर्ष 2006 में भी बर्ड फ्लू फैला था। उस समय डॉ. वायसी चाऊ की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के िनर्देश पर बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने बर्ड फ्लू रोकने के लिए गाइडलाइन तैयार की थी। अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि वर्ष 2006 में समिति द्वारा बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए बनाई गई गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार से पूछा था कि वर्ष 2006 में समिति द्वारा बर्ड फ्लू के लिए बनाई गई गाइडलाइन का कितना पालन किया जा रहा है। शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया।
Created On :   23 Jan 2021 4:00 PM IST