जलनिकासी के मामले में भोपाल व इन्दौर के मुकाबले जबलपुर की स्थिति ठीक नहीं

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
जलनिकासी के मामले में भोपाल व इन्दौर के मुकाबले जबलपुर की स्थिति ठीक नहीं

स्टेटस रिपोर्ट पेश करने दो दिनों का समय देकर हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, अगली सुनवाई 8 को
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जलनिकासी के मामले में इस शहर की स्थिति भोपाल और इन्दौर के मुकाबले ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने नगर निगम को दो दिनों में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देकर अगली सुनवाई 8 जुलाई को निर्धारित की है।
रानी दुर्गावती विवि छात्र परिषद के संयोजक एडवोकेट धीरज ठाकुर की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि बीते कुछ वर्षों में शहर में मकानों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि तो हुई, लेकिन उनसे निकलने वाले पानी की निकासी को लेकर कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। याचिका में आरोप है कि शहर में स्थित ओमती नाले को बड़ा करने के बजाय उसे और सकरा व अन्डर ग्राउंड कर दिया गया, जिसके कारण उसकी सही ढंग से सफाई नहीं हो पाती है। इतना ही नहीं, इसी नाले के कारण थोड़ी सी बारिश में ही शहर के कई स्थानों पर जलप्लावन की स्थिति बन जाती है और नाले का गंदा पानी कॉलोनियों व घरों में भी घुस जाता है, जिससे वहां रहने वाले लोगों का जीवन नारकीय हो जाता है। इस बारे में संबंधित अधिकारियों को शिकायतें देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। बीते 22 जून को हाईकोर्ट ने याचिका में बनाए गए अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। मामले पर गुरुवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार मौर्य, राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली और नगर निगम की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा हाजिर हुए। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने नगर निगम को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने सातवीं कक्षा की एक छात्रा से छेडख़ानी व मारपीट करने के आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 6 हजार रुपए का जुर्माना भी दायर किया है। अभियोजन के अनुसार पीडि़त लड़की की ओर से हनुमानताल थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया गया था कि आरोपी नीरज हमेशा उसका पीछा करता है। 21 जून 2016 को जब वह राशन की दुकान से अपने घर लौट रही थी, तभी नीरज उसका हाथ पकडकर कुलिया में ले गया। आरोप था कि नीरज ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए उसके साथ मारपीट की। पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान पर विचारण के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
 

Created On :   3 July 2020 8:20 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story