सिर्फ दो दिनों में आरोपी को कोर्ट से दिलाई सजा, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाई छह महीने की कैद

In just two days, the accused was sentenced by the court, the magistrate court sentenced him to six months imprisonment
सिर्फ दो दिनों में आरोपी को कोर्ट से दिलाई सजा, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाई छह महीने की कैद
अदालत सिर्फ दो दिनों में आरोपी को कोर्ट से दिलाई सजा, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाई छह महीने की कैद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। छात्रा के सामने अश्लील हरकत करने वाले एक आरोपी को मुंबई पुलिस सिर्फ दो दिन में सजा दिलाने में कामयाब रही। अदालत ने रामलखन हरिजन नाम के 32 वर्षीय दोषी को 6 महीने कैद और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 23 वर्षीय छात्रा 17 जून 2022 को अपने कुत्ते को घुमाने निकली थी। इसी दौरान केनेडी ब्रिज के पास आरोपी ने अपने कपड़े उतारकर उसके सामने अश्लील हरकत की थी। मामले में गावदेवी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 509 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी को वारदात के 100 दिन बाद 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के भदोही का रहने वाला है। पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों को स्वीकार करते हुए अदालत ने रामलखन हरिजन नाम के 32 वर्षीय दोषी को 6 महीने कैद और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। डीसीपी नीलोत्पल ने बताया कि आरोपी के गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 7 अक्टूबर को 40वें महानगर दंडाधिकारी के सामने आरोपपत्र दाखिल किया और 10 अक्टूबर को मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस ने पीड़िता के बयान, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों और जांच अधिकारी के बयान की प्रक्रिया पूरी की और मंगलवार को न्यायाधीश एनए पटेल ने सुनवाई पूरी करते हुए हरिजन को दोषी करार दिया और उसे सजा सुना दी।  

Created On :   11 Oct 2022 9:49 PM IST

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