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रकम दोगुनी करने का लालच देकर भागी कंपनी, जमीन नामांतरण पर कलेक्टर ने लगायी रोक
डिजिटल डेस्क, कटनी। रकम दोगुनी करने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए का निवेश कराया। जब रकम वापसी का मौका आया तो कंपनी ने कार्यालयों में ताला डाल दिया और जिस जमीन के नाम पर लाखों रुपए कमाए, उसे ही बेच दिया। जमीन बेचने की जानकारी मिलने बाद निवेशकों ने कलेक्टर से शिकायत की। जिस पर कलेक्टर ने रजिस्ट्री कैंसिल कराने एवं नामांतरण में रोक लगाने निर्देशित किया है।
दपफ्तरों में लटक रहा ताला
के.एम.जे.लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड दिल्ली का है। पहले इस कंपनी के नाम पर निवेश कराया और बाद में इसके दफ्तरों में ताला लगाकर दूसरी कंपनी खोल ली। जब निर्धारित तिथी के बाद लोगों को जमा रकम नहीं मिली तब निवेशकों ने एजेंटों को घेरना शुरू किया। दबाव से घबराए एजेंटों ने निवेशकों के साथ जिला प्रशासन से गुहार लगाई।
सात साल से जमा कर रहे थे रकम
भुड़सा के हरीश मिश्रा ने बताया कि के.एम.जे.लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड दिल्ली द्वारा कटनी में कार्यालय खोल कर गांव-गांव पहले एजेंट बनाए। लोगों को छह साल में रकम दोगुनी होने एवं आकर्षक ब्याज देने का झांसा देकर रकम जमा कराई। लोगों ने लाखों रुपए की एफडी कराई और आरडी में मासिक व वार्षिक रकम जमा की। मैच्योरिटी तिथि के बाद जब रकम वापस नहीं मिली तब कटनी स्थित कंपनी के कार्यालय में सम्पर्क किया गया। मैच्योरिटी के एक साल बीतने के बाद भी जब रकम नहीं मिली तब शिकायत करने विवश हुए। भजिया के चंद्रशेखर कुशवाहा के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों के झांसे में आकर उसने और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर रकम जमा कराई थी।
दूसरी कंपनी के नाम पर भी धोखाधड़ी
कलेक्टर से की गई शिकायत में निवेशकों ने आरोप लगाया है कि के.एम.जे.लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड का कार्यालय जिस स्थान पर खोला गया था, उसी जगह भारती क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी बनाकर एजेंटों के माध्यम से लाखों रुपए जमा कराए। धीरे-धीरे करके सभी कार्यालय बंद कर दिए गए और जो अधिकारी यहां थे उनके मोबाइल बंद हो गए।
55 एकड़ जमीन का कर दिया सौदा
जानकारी के अनुसार के.एम.जे.लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड की बहोरीबंद तहसील के ग्राम भिड़की में 55 एकड़ जमीन है। कंपनी ने यह जमीन कुछ दिनों पहले ही तीन-चार लोगों को बेच दी और उसकी रजिस्ट्री भी करा दी। निवेशकों की शिकायत सामने आते ही कलेक्टर ने एक्शन लिया और मप्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कंपनी की जमीन शासन के पक्ष में कुर्क करने की कार्यवाही शुरू की। कलेक्टर ने उप पंजीयक को तलब किया। उप पंजीयक संतोष मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर को पूरी जानकारी दे दी है। जमीन के खरीदारों को जानकारी दे दी है और उनसे कहा गया है कि वे कंपनी से अपनी रकम वापस ले लें।
इनका कहना है
के.एम.जे.लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड के निवेशकों ने निवेश की राशि नहीं लौटाने की शिकायत की है। कंपनी ने भिड़की की 55 एकड़ जमीन बेचने की जानकारी सामने आने पर मप्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कार्यवाही की जाएगी। कंपनी की उक्त जमीन शासन के पक्ष में दर्ज कर निवेशकों के हितों की रक्षा की जाएगी।
- केवीएस चौधरी, कलेक्टर, कटनी
Created On :   20 Feb 2019 10:14 PM IST