कार सीट बेल्ट मामले में 10 दिनों बाद होगा जुर्माना वसूली, पहले दिन लोगों को हिदायत देते दिखाई दी ट्रैफिक पुलिस 

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जुर्माना वसूली कार सीट बेल्ट मामले में 10 दिनों बाद होगा जुर्माना वसूली, पहले दिन लोगों को हिदायत देते दिखाई दी ट्रैफिक पुलिस 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कार की पिछली सीट पर बैठने वालों से जुर्माना वसूले की कार्रवाई 10 दिनों के लिए टल गई है। अब पुलिस बिना सीट बेल्ट पहने पकड़े जाने वाले कार सवारों को सीट बेल्ट पहनने की नसीहत देकर छोड़ देगी। जुर्माना वसूलने की कार्रवाई 11 नवंबर से शुरू होगी। यातायात विभाग के सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई के लिए लिखित आदेश न मिलने के चलते ऐसा करना पड़ा है लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि फिलहाल ज्यादातर लोगों को कार के पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाने की अनिवार्यता की जानकारी नहीं है इसलिए हमने जुर्माना लगाने से पहले कुछ दिनों तक लोगों को जागरूक करने का फैसला किया है। इससे पहले पुलिस ने 1 नवंबर से राज्यभर में कार में बैठने वाले सभी लोगों के सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना वसूलने का फैसला किया था। यातायात विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि राज्य सरकार की ओर से लिखित आदेश न मिलने के चलते राज्य में सीट बेल्ट से जुड़े नियम का उल्लंघन करने की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई लेकिन जल्द ही यह कार्रवाई शुरू की जाएगी इसलिए कार सवारों को सीट बेल्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए। नियमों के मुताबिक कार में सीट बेल्ट न पहनने पर प्रति व्यक्ति एक हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। 

बता दें कि सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष और जाने माने उद्योगपति साइरस मिस्त्री समेत दो लोगों की मौत के बाद केंद्र और राज्य सरकार हरकत में आई है और यातायात विभाग को निर्देश दिए हैं कि कार के पिछली सीट पर भी बिना सीट बेल्ट पहने बैठे लोगों से जुर्माना वसूला जाए। हालांकि टैक्सी यूनियन ने इस फैसला का यह कहते हुए विरोध किया है कि कार की पिछली सीट पर तीन लोगों को बैठने की इजाजत है लेकिन कंपनी की ओर से दो सीट बेल्ट की ही व्यवस्था की गई है जिससे उनके लिए परेशानी हो जाएगी।   

Created On :   1 Nov 2022 9:22 PM IST

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