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आरोपी हत्या के मामले में आरोपी सिर्फ इसलिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना अनिवार्य नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना सिर्फ इसलिए अनिवार्य नहीं हो सकता है क्योंकि वह हत्या के मामले में आरोपी है। यह बात कहते हुए बांबे हाईकोर्ट ने हत्या (भरातीय दंड संहिता की धारा 302) के मामले से जुड़े एक आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान की है। न्यायमूर्ति भारती डागरे ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद कहा कि आरोपी के खिलाफ हत्या के जिस प्रकरण को लेकर मामला दर्ज किया गया है वह तीन साल पूराना है। इस मामले में आरोपी की सीमित भूमिका भी दिखा रही है। जो आरोपी की ओर से जमानत मंगाने का पर्याप्त आधार नजर आ रही है। न्यायमूर्ति स्पष्ट किया कि चूंकी आरोपी धारा 302 (हत्या) के मामले में आरोपी है। सिर्फ इसलिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना अनिवार्य नहीं है।
मामले को लेकर दर्ज शिकायत के मुताबिक मनोज कुमार दुबे नाम के व्यक्ति एक मंदिर के पास तलवार व हाकी से हमला करने के बाद मौत हो गई थी। दुबे के भाई ने साल 2019 में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे के भाई को आशंका हुई की इस मामले से आरोपी संतोष माने जुड़ा है। इस बीच माने ने गिरफ्तारी की आशंका देखते हुए माने ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया। आवेदन में माने ने कहा था कि इस मामले की जांच पूरी हो गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र भी दायर कर दिया है। इसलिए मुझे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरुरत नहीं है। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव चव्हाण ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि इस मामले से जुड़े आरोपपत्र में प्रकरण को लेकर आरोपी की भूमिका स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। सिर्फ आरोपी हत्या के मामले में आरोपी है। सिर्फ इसलिए उससे हिरासत में लेकर पूछताछ करने को अनिवार्य नहीं माना जा सकता है।
Created On :   3 Oct 2022 9:13 PM IST