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खेत की मेड़ जबरन तोड़ देने और महिला से मारपीट करने के मामले में हमलावर को एक साल की सजा

डिजिटल डेस्क,सतना। खेत की मेड़ जबरन तोड़ देने और महिला से मारपीट करने के मामले में आरोप साबित पाए जाने पर अदालत ने आरोपी प्रणय कुमार पाठक पिता लक्ष्मी पाठक निवासी गढ़ी मोहल्ला जसो, को एक साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। नागौद के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनीष जैन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी पर एक हजार का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन की ओर से एडीपीओ निशिकांत झा ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार 26 जून 2019 को सरोज पाठक दोपहर 2 बजे अपने खेत में मिट्टी डलवा रही थी। तभी आरोपी पहुंचा और मशीन से खेत की मेड़ पलटा दिया। आहत सरोज बोली मेड़ क्यों पलटा दिए हो तो आरोपी उसके साथ मारपीट करने लगा, तभी उसकी बहू निशा पाठक बीच-बचाव करने आई, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट किया। रिपोर्ट पर जसो थाना पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 325 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   3 Dec 2022 5:05 PM IST