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पुणे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में पुलिस ने वापस ली देशद्रोह से जुड़ी धारा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में देशद्रोह की धाराएं शामिल करने के मामले में पुलिस को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर पहले पुलिस ने एफआईआर में धारा 124 ए जोड़ने का फैसला किया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी कर दी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर पुलिस को अपना फैसला बदलना पड़ा और आरोपियों के खिलाफ यह धारा नहीं जोड़ी गई। दरअसल पहले नई मुंबई और फिर पुणे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने पुलिस को साफ निर्देश दिए हैं कि मामले में देशद्रोह की धाराएं जोड़ी जाएं और पुलिस ने ऐसा कर दिया होगा। फडणवीस के बाद आला पुलिस अधिकारियों ने देशद्रोह की धारा जोड़ने की मंजूरी दे दी। लेकिन बाद में पुलिस अधिकारियों को कानूनी अड़चन का आभास हुआ क्योंकि एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीमकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि भविष्य में इस पर फैसला होने तक लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए के तहत मामले न दर्ज किए जाएं। दरअसल कई मामलों में आरोप लगे हैं कि पुलिस ने आजादी का आंदोलन कुचलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ब्रिटिश कालीन इन धाराओं का दुरुपयोग किया है। पीएफआई के खिलाफ हुई कार्रवाई के खिलाफ पुणे में आंदोलन करने वालों पर फिलहाल पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने, समुदायों के बीच नफरत फैलाने, राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के आरोपों में एफआईआर दर्ज की है।
Created On :   26 Sept 2022 10:00 PM IST