जमानत के लिए इंद्राणी मुखर्जी को दो लाख का मुचलका जमा करने का निर्देश

Indrani Mukerjea directed to submit a surety of two lakhs for bail
जमानत के लिए इंद्राणी मुखर्जी को दो लाख का मुचलका जमा करने का निर्देश
शीना बोरा हत्याकांड जमानत के लिए इंद्राणी मुखर्जी को दो लाख का मुचलका जमा करने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत के लिए दो लाख रुपए का मुचलका जमा करने का निर्देश दिया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने करीब साढे 6 साल से जेल में बंद इंद्राणी को जमानत प्रदान की थी। और सीबीआई की विशेष अदालत को जमानत का स्वरुप तय करने को कहा था। इसके मद्देनजर इंद्राणी ने सीबीआई कोर्ट में आवेदन दायर किया था। 

न्यायाधीश ने इस आवेदन पर गौर करने के बाद इंद्राणी को दो लाख रुपए का मुचलका  देने का निर्देश दिया। हालांकि इंद्राणी की वकील सना खान ने कहा कि उनकी मुवक्किल 6 साल से अधिक समय से जेल में हैं। वे एक महिला हैं। वतर्मान में वे वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। इसलिए एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी जाए। किंतु न्यायाधीश ने इसे अस्वीकार करते हुए इंद्राणी को दो लाख रुपए का मुचलका देने का निर्देश दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जो शर्ते लगाई है वे उसका कड़ाई से पालन करें। चूंकि कोर्ट की छुट्टिया चल रही हैं। इसलिए जमानत की राशि जमा करने वाला विभाग जल्दी बंद हो गया था। लिहाजा अब शुक्रवार को इंद्राणी के जमानत से जुड़ी प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। यानी अब 20 मई को ही मुंबई की भायखला जेल से इंद्राणी जेल से रिहा हो पाएगी। 

पुलिस ने साल 2015 में इंद्राणी को इस मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी, संजीव खन्ना भी आरोपी हैं। पीटर फिलहाल जमानत पर हैं। हाईकोर्ट ने पीटर को जमानत दी थी। मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत में इस मामले का मुकदमा चल रहा है। 
 

Created On :   19 May 2022 9:18 PM IST

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