इंद्राणी मुखर्जी का जमानत आवेदन खारिज, दलीलों से आश्वस्त नहीं हाईकोर्ट

Indrani Mukerjeas bail application rejected, High Court not convinced by arguments
इंद्राणी मुखर्जी का जमानत आवेदन खारिज, दलीलों से आश्वस्त नहीं हाईकोर्ट
शीना बोरा हत्याकांड इंद्राणी मुखर्जी का जमानत आवेदन खारिज, दलीलों से आश्वस्त नहीं हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति नीतिन सांब्रे ने कहा कि वे आरोपी को जमानत देने को लेकर दी गई दलीलों से हम प्रभावित नहीं हुए और आश्वस्त नहीं हैं। इसलिए यदि आरोपी चाहे तो वह अपना जमानत आवेदन वापस ले सकती हैं किंतु इंद्राणी की ओर से पैरवी कर रही वकील सना खान ने जमानत आवेदन वापस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद न्यायमूर्ति ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। जमानत आवेदन को खारिज किए जाने के निर्णय के खिलाफ इंद्राणी की वकील खान ने सुप्रीम कोर्ट मेंजाने की बात कही है। इससे पहले उन्होंने दावा किया कि मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने ड्राइवर श्यामवर राय को विश्वसनीय गवाह नहीं माना जा सकता है। इसलिए उसके बयान को मेरे मुवक्किल के खिलाफ ठोस सबूत नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा मेरे मुवक्किल की सेहत ठीक नहीं है। वे काफी समय से जेल में हैं। सीबीआई ने इस मामले में 185 गवाहों की सूची पेश की है। इसमें से अब तक सिर्फ 67 गवाहों की गवाही हुई है। इसलिए मेरे मुवक्किल को जमानत प्रदान की जाए। 

चौथी बार खारिज हुआ जमानत आवेदन 

वहीं सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे अधिववक्ता संदेश पाटील ने इंद्राणी की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई के पास ऐसे ठोस सबूत है, जो सीधे इस मामले में आरोपी की संलिप्तता को दर्शाते हैं। इसलिए आरोपी को जमानत न दी जाए। इस तरह न्यायमूर्ति ने कहा कि जमानत की मांग को लेकर आरोपी की ओर से दिए गए तर्कों को लेकर वे आश्वस्त नहीं हैं। इसलिए वे आरोपी को जमानत नहीं दे सकते हैं। यह बात कहते हुए न्यायमूर्ती ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। यह चौथा मौका है जब इंद्राणी के जमानत आवेदन को खारिज किया गया है। 

 

Created On :   16 Nov 2021 3:04 PM GMT

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