इंद्राणी की बेटी को नहीं मिली मां के साथ रहने की इजाजत, अदालत ने खारिज किया आवेदन 

Indranis daughter did not get permission to live with her mother, the court rejected the application
इंद्राणी की बेटी को नहीं मिली मां के साथ रहने की इजाजत, अदालत ने खारिज किया आवेदन 
सीबीआई की आपत्ति इंद्राणी की बेटी को नहीं मिली मां के साथ रहने की इजाजत, अदालत ने खारिज किया आवेदन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने बुधवार को शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की बेटी विधि के आवेदन को खारिज कर दिया है। विधि ने आवेदन में कोर्ट से इंद्राणी के साथ रहने की अनुमति देने की मांग की थी। कई सालों से लंदन में रह रही विधि 10 सितंबर को मुंबई आ रही हैं। बीते 30 अगस्त को विधि ने कोर्ट में आवेदन दायर कर इंद्राणी के साथ रहने की इजाजत मांगी थी। किंतु न्यायाधीश एसपी नाईक निंबालकर ने सुनवाई के बाद विधि के आवेदन को खारिज कर दिया। इंद्राणी फिलहाल जमानत पर है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी को जमानत प्रदान की थी। 

अधिवक्ता रंजीत सागले के मार्फत दायर आवेदन में विधि ने कहा है कि वह काफी समय से अपनी मां के स्नेह व साथ से वंचित है। लंबे समय से मेरा अपनी मां से अलग रहना मुझे भावनात्मक रुप से आहत करता है। आवेदन में विधि ने कहा था कि उनकी मां (इंद्राणी) कई बीमारियों  से पीड़ित हैं। उन्हें उपचार व निजी सेवा की जरुरत है। जो मैं (विधि) उन्हें प्रदान कर सकती हूं। 

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने विधि के आवेदन का विरोध किया। सीबीआई के मुताबिक विधि इस मामले में अभियोजन पक्ष की गवाह हैं और अब तक उसकी गवाही नहीं हुई है। ऐसे में उसे इंद्राणी के साथ रहने की इजाजत देना उचित नहीं होगा। सीबीआई के अनुसार इंद्राणी को जमानत देते समय शर्त लगाई गई है कि वे अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी। ऐसे में यदि विधि को आरोपी इंद्राणी के साथ रहने की इजाजत दी जाती है तो यह जमानत की शर्तों का भी उल्लंघन होगा। सीबीआई की इन दलीलों के मद्देनजर कोर्ट ने विधि के आवेदन को खारिज कर दिया। 

 

Created On :   7 Sept 2022 9:18 PM IST

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