राइस मिल के प्रदूषण के खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश

Instructions for action according to law against pollution of rice mill
राइस मिल के प्रदूषण के खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश
राइस मिल के प्रदूषण के खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बैंच ने मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देश दिया है कि बालाघाट के कटंगी में स्थित राइस मिल से हो रहे प्रदूषण पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ताओं को प्रदूषण नियंत्रण मंडल को अभ्यावेदन देने का निर्देश देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया है। यह याचिका बालाघाट के कटंगी नगर परिषद के वार्ड नंबर एक पाथरखेड़ा निवासी सुरेश बिसेन और अन्य की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि उनके वार्ड में दीनदयाल देशमुख ने राइस मिल खोली है। धान की डस्ट और धुएँ से नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर हो रहा है। अधिवक्ता शिशिर सोनी ने तर्क दिया कि राइस मिल के प्रदूषण के खिलाफ कलेक्टर एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल को शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण कर दिया है।
 

Created On :   9 April 2021 9:55 AM GMT

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