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प्रधानमंत्री आवास योजना में 13 लाख के गबन की जाँच कर कार्रवाई के निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने रीवा जिले की सिरमौर नगर परिषद के प्रशासक और एसडीओ को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 13 लाख के गबन की जाँच कर कार्रवाई की जाए। डिवीजन बैंच ने इस संबंध में याचिकाकर्ता को प्रशासक और एसडीओ के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह जनहित याचिका सिरमौर नगर परिषद रीवा के पूर्व पार्षद लल्लू प्रसाद लोधी की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सिरमौर नगर परिषद में दैनिक वेतन भोगी कम्प्यूटर ऑपरेटर हरिहर प्रसाद पटेल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में 13 लाख रुपए का गबन किया गया है। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ता अमित सेठ ने तर्क दिया कि 13 लाख रुपए के गबन के मामले में अनावेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण करते हुए सिरमौर नगर परिषद के प्रशासक और एसडीओ को अभ्यावेदन की जाँच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
Created On :   4 Feb 2021 4:02 PM IST