सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण मामले में तीन माह में कार्रवाई के निर्देश

Instructions for action in three months in case of encroachment on public road
सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण मामले में तीन माह में कार्रवाई के निर्देश
सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण मामले में तीन माह में कार्रवाई के निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  मप्र हाईकोर्ट ने तहसीलदार को निर्देश दिया है कि हरदा के रहट गाँव में सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण के मामले में तीन माह में कार्रवाई की जाए। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है। हरदा के पार्षद शौकत अली की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि हरदा के रहट गाँव में विजय कुमार नामक व्यक्ति ने सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में कलेक्टर, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ता भूपेन्द्र कुमार शुक्ला ने तर्क दिया कि जनहित में सार्वजनिक सड़क से अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश पारित किए जाए। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने तहसीलदार को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए तीन माह में कार्रवाई की जाए। 

Created On :   22 Dec 2020 2:38 PM IST

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