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ट्रिपल आईटी में चल रहे निर्माण पर कार्रवाई के निर्देश, खंदारी के जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण पर रोक बरकरार
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने डुमना क्षेत्र में स्थित ट्रिपल आईटी में चल रहे निर्माण पर संभागायुक्त और कलेक्टर को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने खंदारी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण पर (डुमना एयरपोर्ट विस्तारीकरण को छोड़कर) रोक को बरकरार रखा है। डिवीजन बैंच ने इस मामले में नेशनल एन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दे दिया है।
यह है मामला-
नेपियर टाउन निवासी जगत जोत सिंह फ्लोरा, निकिता खंपरिया, विवेक शर्मा, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, कर्नल एके रामनाथन, एरिक डी सुन्हा और रुद्राक्ष पाठक की ओर से अलग-अलग याचिका दायर कर डुमना नेचर रिजर्व में टाइगर सफारी बनाए जाने को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया कि डुमना नेचर रिजर्व में टाइगर सफारी बनाए जाने से पर्यावरण को नुकसान होगा।
ऐसे आया मामले में नया मोड़-
इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान उस समय नया मोड़ आ गया, जब वर्ष 1997 में गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ की ओर से तालाबों के संरक्षण के लिए दायर याचिका में प्रस्तुत एपको की रिपोर्ट को पेश किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि एपको की रिपोर्ट के अनुसार खंदारी जलाशय से लेकर डुमना एयरपोर्ट के बीच का हिस्सा खंदारी जलाशय का जलग्रहण क्षेत्र है। तर्क दिया गया कि जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण होने से खंदारी जलाशय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस क्षेत्र में ग्रीन स्पोट्र््स सिटी सहित अन्य निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी जा रही है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने 7 जुलाई 2021 को खंदारी के जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी। इस आदेश से डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के कार्य को मुक्त रखा गया था।
आदेश का हो रहा उल्लंघन-
सोमवार को अधिवक्ता मनोज शर्मा, अंशुमन सिंह और दिनेश उपाध्याय ने बताया कि हाईकोर्ट की रोक के बावजूद ट्रिपल आईटी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने संभागायुक्त और कलेक्टर को ट्रिपल आईटी में चल रहे निर्माण पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
Created On :   2 Aug 2021 10:34 PM IST