नीरी की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश, 27 मनपा को लिखा पत्र 

Instructions for applying Neeris recommendations, letter wrote to 27 municipalities
नीरी की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश, 27 मनपा को लिखा पत्र 
नीरी की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश, 27 मनपा को लिखा पत्र 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के नगर विकास विभाग को निर्देश दिया है, वह ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में नीरी की ओर से कि गई सिफारिशों को लागू करने के लिए परिपत्र जारी करे। इससे पहले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) की ओर से पैरवी कर रही वकील साधना महाशब्दे ने कहा कि एमपीसीबी ने नीरी की सिफारिशों को लागू करने के विषय में 27 महानगरपालिकाओं को पत्र लिखा है और उनसे रिपोर्ट मांगी है। 

जस्टिस अभय ओक व जस्टिस एमएस सोनक की बेंच ने इस बात को जानने के बाद नगर विकास विभाग को उपरोक्त निर्देश दिया। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में और प्रभावी सुझाव देने के लिए नीरी को एक महीने का समय दिया है। पिछले दिनों नीरी ने नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती नाशिक, पुणे मुंबई, उल्हास नगर सहित 27 शहरों का नाइज मैपिंग के जरिए ध्वनि प्रदूषण का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौपी थी। रिपोर्ट में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। 

अनावश्यक हार्न बजाने वालों को मिले सजा 
जिसके तहत महानगरपालिकाओं को ध्वनि प्रदूषण को लेकर विभिन्न माध्यमों के जरिए व्यापक रुप से जन जागरुकता फैलाने, सिटी नाइज पल्यूशन कंट्रोल कमेटी बनाने, अनावश्यक रुप से हार्न बजाने वालों कों दंडित करने, ध्वनि के स्तर पर निगरानी रखने, शांत क्षेत्र घोषित करने सहित कई सिफारिशें की गई हैं। इसके अलावा नीरी ने कहा कि है कि उसे अभी ध्वनि प्रदूषण के कई पहलूओं का अध्ययन करना है। प्रदूषण करने वाले कारकों के वर्गीकरण, हार्न और ट्रैफिक के चलते होने वाले शोर का पर्यावरण पर पड़ने वाले असर, ट्रैफिक के चलते मानव स्वास्थ्य पर असर की पड़ताल करनी बाकी है।

इसके अलावा हम मनपा की कार्रवाई का मूल्याकन करने के लिए एक साफ्टवेयर भी विकसित कर रहे हैं। इस काम के लिए नीरी को थोड़ा वक्त दिया जाए। इसके बाद बेंच ने मामले की सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी और अगली सुनवाई के दौरान अपने सुझावों की एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। 

 

Created On :   21 Aug 2018 6:29 PM IST

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