दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की फाँसी पर सीनियर एडवोकेट को कोर्ट मित्र नियुक्त करने का निर्देश

Instructions to appoint Senior Advocate as a court friend on hanging of accused of rape and murder
दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की फाँसी पर सीनियर एडवोकेट को कोर्ट मित्र नियुक्त करने का निर्देश
दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की फाँसी पर सीनियर एडवोकेट को कोर्ट मित्र नियुक्त करने का निर्देश

डिजिटलय डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने रायसेन में एक बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी की फाँसी पर सीनियर एडवोकेट को कोर्ट मित्र नियुक्त करने का निर्देश दिया है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को नियत की है। अभियोजन के अनुसार घटना 13 अगस्त 2018 की रायसेन जिले के अंतर्गत ओबेदुल्लागंज के गौहरगंज पुलिस चौकी की है। यहाँ रहने वाली एक मासूम बालिका शाम 5 बजे पड़ोस में खेलने गई थी। उसके बाद वह लापता हो गई। मृतका के दूर के रिश्तेदार जितेन्द्र उइके ने बच्ची को टॉफी का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर दी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने 27 अक्टूबर 2018 को आरोपी को फाँसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट में आरोपी की ओर से अपील और जिला न्यायालय ने फाँसी की पुष्टि के लिए प्रकरण भेजा है।

Created On :   15 April 2021 2:00 PM IST

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