चितले - भामरे के खिलाफ दर्ज एफआईआर एकत्रित करने का निर्देश

Instructions to collect FIR registered against Chitale - Bhamre
चितले - भामरे के खिलाफ दर्ज एफआईआर एकत्रित करने का निर्देश
मानहानिपूर्ण पोस्ट मामला चितले - भामरे के खिलाफ दर्ज एफआईआर एकत्रित करने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के खिलाफ सोशल मीडिया में मानहानिपूर्ण पोस्ट करनेवाली मराठी फिल्म अभिनेत्री केतकी चितले व छात्र निखिल भामरे के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को एकत्रित करने का निर्देश दिया है। अभिनेत्री चितले के खिलाफ राज्यभर में कुल 22 एफआईआर दर्ज है जबकि भामरे के खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज है। जिन्हें न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मद्देनजर एकत्रित करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने कहा कि मामले में दर्ज की गई पहली एफआईआर को मुख्य एफआईआर माना जाएगा। 

इससे पहले खंडपीठ ने सरकारी वकील अरुणा पई को चितले व भामरे की ओर से गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने व मुआवजे की मांग पर अपना जवाब देने को कहा। खंडपीठ ने कहा कि सरकारी वकील हमें बताए कि क्या वे चितले की याचिका का विरोध करती है। खंडपीठ ने मामले के शिकायतकर्ताओं को भी इस मामले में अपना जवाब देने को कहा है। खंडपीठ ने अब दोनों याचिकाओ पर 6 सितंबर 2022 को सुनवाई रखी है। गौरतलब है कि चितले व भामरे को इस साल मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इन्हें जून 2022 में जमानत पर रिहा किया गया था। चितले को राकांपा प्रमुख पवार के खिलाफ आपत्तिजक व मानहानिपूर्ण पोस्ट करने जबकि भामरे को पवार के खिलाफ मानहानिपूर्ण ट्वीट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। चितले के खिलाफ पहली एफआईआर कलवा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। जबकि नाशिक निवासी भामरे के खिलाफ पहली एफआईआर नौपाडा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। 

 

Created On :   22 Aug 2022 9:39 PM IST

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