डॉक्टर की लापरवाही से शिशु की मृत्यु होने पर अभिभावकों को 12 लाख मुआवजा देने का निर्देश 

Instructions to give 12 lakh compensation to parents on the death of infant
डॉक्टर की लापरवाही से शिशु की मृत्यु होने पर अभिभावकों को 12 लाख मुआवजा देने का निर्देश 
डॉक्टर की लापरवाही से शिशु की मृत्यु होने पर अभिभावकों को 12 लाख मुआवजा देने का निर्देश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य उपभोक्ता फोरम ने एक अस्पताल व डॉक्टर की चिकित्सकीय लापरवाही के चलते मौत का शिकार होनेवाले 21 माह के नवजात शिशु के अभिभावकों को 12 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इससे पहले जिला उपभोक्ता फोरम ने इस मामले को लेकर विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर 2016 में अभिभावकों के पक्ष में मुआवजे देने को लेकर फैसला सुनाया था। जिसके खिलाफ डॉक्टर व अस्पताल ने राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील की था। जिसे फोरम ने कायम रखा है। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद राज्य उपभोक्ता फोरम ने पाया कि नवजात शिशु के माता पिता मार्च 2009 में बच्चे को बुखार व उल्टी के चलते डॉक्टर सायरस कॉन्ट्रैक्टर की क्लीनिक ले गए थे। डॉक्टर ने बच्चे को दवा दी। किंतु जब दवा से आराम नहीं हुआ, तो अभिभावकों ने फिर डॉक्टर से संपर्क किया। 
 
इस दौरान डॉक्टर ने उन्हें इंतजार करने को कहा। लेकिन जब बच्चे की हालत बिगड़ने लगी, तो डॉक्टर ने बच्चे को मसीना अस्पताल में भर्ती करने का सुझाव दिया। जहां डॉक्टर कॉन्ट्रैक्टर ने बच्चे का इलाज किया। फिर भी जब बच्चे की सेहत में सुधार नहीं हु्आ, तो डॉक्टर ने शिशु को बच्चों के आईंसीयू में भर्ती करने को कहा। इस दौरान काफी समय व्यतीत हो गया था। इस बीच बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद शिशु के अभिभावकों ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। शिकायत पर सुनवाई के फोरम ने इसे पूरी तरह से अस्पताल व डॉक्टर की उपचार से जुडी लापरवाही माना। राज्य उपभोक्ता फोरम में अस्पताल व डॉक्टर की ओर से जिला फोरम के निर्णय को खामीपूर्ण बताया गया। क्योंकि शिशु का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। इसलिए मुआवजे का आदेश सही नहीं है। पर फोरम ने इसे अस्वीकार कर दिया।  
 

Created On :   24 Aug 2020 6:03 PM IST

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