सड़क पर पार्षद द्वारा किए गए अतिक्रमण को चार सप्ताह में हटाने के निर्देश

Instructions to remove the encroachment made by the councilor on the road in four weeks
सड़क पर पार्षद द्वारा किए गए अतिक्रमण को चार सप्ताह में हटाने के निर्देश
सड़क पर पार्षद द्वारा किए गए अतिक्रमण को चार सप्ताह में हटाने के निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने दमोह जिले की पटेरा नगर परिषद के सीएमओ को निर्देश दिया है कि पार्षद द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण को चार सप्ताह में हटाने की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सत्येन्द्र कुमार सिंह की डिवीजन बैंच ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है। यह जनहित याचिका लाला हरदौल शिक्षण एवं सामाजिक संस्थान के सचिव नयन खरे की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि  दमोह जिले की पटेरा नगर परिषद के वार्ड क्रमांक-8 में पार्षद योगेश उपाध्याय द्वारा सड़क पर गिट्टी और रेत रखकर अतिक्रमण किया गया है। इसकी वजह से नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता जयंत प्रकाश पटेल ने अनुरोध किया कि नगर परिषद के सीएमओ को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए जाएँ। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने चार सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर से उप-महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष प्रस्तुत किया।

Created On :   22 July 2021 5:31 PM IST

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