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कोविडरोधी टीके की दोनों खुराक न लेने पर कर्मचारी को अवैतनिक छुट्टी भेजने के निर्देश की होगी समीक्षा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे के सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह अपने उस निर्देश की समीक्षा करेगी जिसके तहत कोविडरोधी टीका न लेने वाले कर्मचारियों को अवैतनिक छुट्टी पर जाने को कहा गया है। युनिवर्सिटी के कर्मचारी सुब्रत मजूमदार ने यूनिवर्सिटी की ओर से अवैतनिक छुट्टी पर भेजने के निर्देश को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को अवकाशकालीन न्यायमूर्ति एके मेनन व न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की खंडपीठ के सामने याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान यूनिवर्सिटी की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि युनिवर्सिटी अपने उस निर्देश की समीक्षा करेगी जिसके तहत कोविडरोधी टीका न लेने वाले कर्मचारियों को अवैतनिक छुट्टी पर जाने को कहा गया है। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने याचिका को समाप्त कर दिया और याचिकाकर्ता को दोबारा कोर्ट में आने की छूट दी। कर्मचारी की ओर से दायर याचिका के मुताबिक युनिवर्सिटी ने ईमेल भेजकर कहा है कि जब तक वह कोविडरोधी दोनों टीके नहीं ले लेता है और इसका प्रमाण नहीं दिखाता है। तब तक वह अवैतनिक छुट्टी पर रहे। यह ईमेल सभी ऐसे कर्मचारियों को भेजा गया है जिन्होंने कोविडरोधी टीके की दोनों खुराक नहीं ली है। युनिवर्सिटी में सुरवाइजर के तौर पर कार्यरत सुब्रत मजूमदार ने कोर्ट में इस विषय को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि युनिवर्सिटी की ओर से उन्हें भेजे गए ईमेल को असंवैधानिक व अवैधघोषित किया जाए। क्योंकि यह केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति के खिलाफ है। केंद्रसरकार ने कोविड के टीके को ऐच्छिक किया है।
Created On :   13 May 2022 8:57 PM IST