वाहनों की स्क्रैपिंग करने पर माफ होगा व्याज व दंड 

Interest and penalty will be waived for scrapping of vehicles
वाहनों की स्क्रैपिंग करने पर माफ होगा व्याज व दंड 
फैसला वाहनों की स्क्रैपिंग करने पर माफ होगा व्याज व दंड 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ऐच्छिक रूप से वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए ब्याज और दंड माफ करने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इससे भंगार की स्थिति वाले वाहनों की समस्याओं को निपटाने में मदद मिल सकेगी। ब्याज और दंड माफी की नीति 3 साल के लिए रहेगी। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार पंजीयन के बाद स्वेच्छा से 8 साल के भीतर वाहन स्क्रैप करने पर परिवहन वाहनों को वार्षिक टैक्स में 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी। पंजीयन के बाद स्वेच्छा से 15 साल के भीतर वाहन स्क्रैप करने पर परिवहनेतर वाहनों को एकमुश्त टैक्स में 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी। सरकार के सभी विभागों की लावारिस स्क्रैप वाहनों की नीलामी केवल पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा देने वालों के माध्यम से की जाएगी।

 

Created On :   20 Oct 2022 9:12 PM IST

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