हीरा व्यापारी भरत शाह और उनके बेटे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

Interim relief from arrest to diamond merchant Bharat Shah and son
हीरा व्यापारी भरत शाह और उनके बेटे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत
हीरा व्यापारी भरत शाह और उनके बेटे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई सत्र न्यायालय ने जाने-माने हीरा व्यापारी व फिल्म फाइनेंसर भरत शाह व उनके बेटे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि 3 दिसंबर तक शाह व उनके बेटे को गिरफ्तार न करे। शाह व उनके बेटे पर 22 नवंबर की रात दक्षिण मुंबई के गांवदेवी पुलिस स्टेशन में हंगाम करने व पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने का आरोप है। 23 नवंबर को पुलिस ने दोनों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए दोनों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। जिस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने शाह को अंतरिम राहत दी।

दरअसल 22 नवंबर  की देर रात पुलिस ने शाह के पोते यश को एक पुलिस कांस्टेबल के साथ दक्षिण मुंबई के पब में बदसलूकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जिसे छुड़ाने के लिए शाह अपने बेटे राजीव के साथ दक्षिण मुंबई के गांवदेवी पुलिस स्टेशन में गए थे। इस दौरान शाह व उनके बेटे ने रात में पुलिस स्टेशन के अधिकारी के साथ भी मारपीट व बदसलूकी।  

 

Created On :   26 Nov 2019 8:45 PM IST

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