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भाजपा नेता किरीट सोमैया व उनके बेटे को मिली अंतरिम राहत सात जुलाई तक बढ़ी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मंगलवार को युद्धपोत आईएनएनएस विक्रांत को बचाने के नाम पर इकट्ठा किए गए 57 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी के मामले में आरोपी भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया व उनके बेटे नील को मिली को अंतरिम राहत को सात जुलाई 2022 तक के लिए बढा दिया है। मंगलवार को दोनों आरोपियों के जमानत आवेदन न्यायमूर्ति भारती डागरे के सामने सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ने राज्य सरकार को इस मामले में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और सोमैया व उनके बेटे को मिली अंतरिम राहत को सात जुलाई तक के लिए बढा दिया, इससे पहले हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान आरोपियों को अंतरिम राहत देते हुए कहा था कि एफआईआर में आरोपी(सोमैया) के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट और मीडिया की रिपोर्ट पर आधारित नजर आ रहे है। हालांकि कोर्ट ने सोमैया व उनके बेटे को पूछताछ के लिए पुलिस के सामने हाजिर रहने को कहा था। इस दौरान पुलिस की ओर से पैरवी कर रहे विशेष सरकारी वकील शिरीष गुप्ते ने कहा कि उन्हें मामले में हलफनामा दायर करने के लिए समय दिया जाए। इस पर सोमैया के वकील अशोक मुंदरगी ने कहा कि मेरे मुवक्किल व उनके बेटे जांच में सहयोग कर रहे है। इसके बाद न्यायमूर्ति ने अंतरिम राहत को बढा दिया। कोर्ट ने 13 अप्रैल को सोमैया को अंतरिम राहत दी थी। जिसे अब सात जुलाई तक के लिए बढा दिया गया है। 6 अप्रैल 2022 को ट्रांबे पुलिस ने इस मामले को लेकर सोमैया व उनके बेटे नील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले को लेकर सेना के पूर्व अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में दावा किया गया है कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए 57 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है।
Created On :   14 Jun 2022 8:29 PM IST