सीलबंद लिफाफे में पेश करें पुलिस हिरासत में मौत मामले की जांच रिपोर्टः हाईकोर्ट

Investigation report of death case in police custody present in sealed envelope - HC
सीलबंद लिफाफे में पेश करें पुलिस हिरासत में मौत मामले की जांच रिपोर्टः हाईकोर्ट
सीलबंद लिफाफे में पेश करें पुलिस हिरासत में मौत मामले की जांच रिपोर्टः हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने वडाला में पुलिस हिरासत में मौत का शिकार हुए विजय सिंह के मामले को लेकर मैजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में मंगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि है कि वह इस मामले को एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाएगी। हाईकोर्ट में सिह के पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। मंगलवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटले की खंडपीठ सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विनय नायर ने कहा कि मामले से जुड़े गवाह अंकित मिश्रा खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे और वे डरे हुए हैं। इसलिए उन्हें पुलिस को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा पुलिस इस मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को भी सामने नहीं ला रही है। जिससे स्पष्ट हो कि हिरासत के दौरान विजय सिंह के साथ पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने साल 2014 में वल्डारेस मामले में मुंबई के पुलिस स्टेशनों को सीसीटीवी से लैस करने का निर्देश दिया था। उन्होंने पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए। 

वहीं सरकारी वकील दीपक ठाकरे ने कहा कि मैजिस्ट्रेट ने इस पूरे मामले की जांच की है। उनकी जांच रिपोर्ट तैयार है। इसलिए मेरा आग्रह है कि अदालत प्रकरण से जुड़ी मैजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट मंगाए। इसके बाद मामले में उचित आदेश जारी करें। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने मामले से जुड़ी मैजिस्ट्रेट की जांच कि रिपोर्ट को पेश करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 23 फरवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2019 को वडाला इलाके में 26 वर्षीय युवक की वडाला टीटी पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में मौत का मामला सामने आया था। 

Created On :   9 Feb 2021 7:18 PM IST

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