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बिल्डर से वसूली मामले में इकबाल कासकर का जमानत आवेदन खारिज, नहीं मिली राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एक कारोबारी व बिल्डर से उगाही से जुड़े मामले में आरोपी माफिया सरगना दाऊद इंब्राहिम के भतीजे मोहम्मद रिजवान इकबाल हसन शेख इब्राहिम कासकर के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। आरोपी के खिलाफ मुंबई के पायधुनी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 387,120बी, व महाराष्ट्र संगठित अपराध कानून (मकोका) के प्रावधान के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने सात जुलाई 2019 को कासकर को इस मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले को लेकर आरोपपत्र भी दायर कर दिया है। लिहाजा आरोपी ने जमानत की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया था। इस मामले में शिकायतकर्ता कारोबारी व बिल्डल को फरार आरोपी छोटा शकील के इशारे पर धमकाया गया था।
न्यायमूर्ति नीतिन सांब्रे के सामने आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दावा किया कि मेरे मुवक्किल का सीधे इस मामले से कोई संबंध नहीं है। मामले की जांच के दौरान मेरे मुवक्किल का नाम सामने आया है। इसके अलावा जब यह मामला घटित हुआ था। उस समय मेरे मुवक्किल भारत में नहीं थे। इसलिए उनके खिलाफ मकोका के तहत आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए था।
वहीं सरकारी वकील अजय पाटिल ने कहा कि पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। प्रथम दृष्टया इस मामले में आरोपी की संलिप्तता नजर आ रही है। इस दौरान उन्होंने न्यायमूर्ति के सामने मामले से जुड़ी मोबाइल की ट्रांसक्रिप्ट भी पेश की। उन्होंने कहा कि जहां तक बात मकोका कानून के तहत आरोपों की है तो यह तो यह एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं गिरोह के खिलाफ लगाया जाता है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि इस मामले में प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता नजर आ रही है। इसलिए आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।
Created On :   29 Dec 2021 9:20 PM IST