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आवेदन मिलने के दूसरे दिन नया कनेक्शन देना जरूरी
डिजिटल डेस्क जबलपुर । पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत किसी भी उपभोक्ता द्वारा बिजली का नया कनेक्शन लेने या भार वृद्धि का आवेदन देने के बाद शुल्क जमा करने के दूसरे दिन आवेदन का निराकरण करना अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं समय सीमा के भीतर आवेदन का निराकरण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार ऊर्जा विभाग से इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं कि बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए अगर उपभोक्ता द्वारा आवेदन किया जाता है तो संबंधित क्षेत्र के अधिकारी आवेदन वाले दिन ही उसका शुल्क जमा कराएँगे किसी कारण वश अगर शुल्क जमा करने में विलंब होता है तो दूसरे दिन हर हाल में उपभोक्ताओं को संबंधित राशि की रसीद देना जरूरी होगा और शुल्क जमा करने के दूसरे दिन नया कनेक्शन लगाना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा यह भी कहा गया है कि किसी उपभोक्ता द्वारा अगर लोड बढ़ाने का आवेदन दिया जाता है तो उसमें बिना किसी प्रकार के विलंब किए आवेदन का निराकरण करना होगा। बताया जाता है कि समय सीमा के भीतर अगर आवेदन का निराकरण नहीं किया गया तो उक्त प्रकरण को लोकसेवा गारंटी में लेकर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध पेनाल्टी की कार्रवाई की जाएगी।
Created On :   23 Jun 2021 7:11 PM IST