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शाम तक था सपाट, अगली सुबह लगे मिले रेत के अंबार
डिजिटल डेस्क सिवनी। जिले की 11 रेत खदान समूह का ठेका लेने वाली जय महाकाल एसोसिएट्स का बड़ा कारनामा सामने आया है। बरघाट क्षेत्र में ग्राम पंचायत लालपुर अंतर्गत आने वाले पंडरापानी में धनई नदी किनारे 450 घनमीटर रेत के तीन भण्डार जब्त किए गए हैं। रविवार की शाम राजस्व, वन विभाग, खनिज व पुलिस अमले द्वारा कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किया गया है। जिस स्थान पर रेत का भण्डारण पाया गया है, वह फॉरेस्ट लैण्ड से केवल 50 मीटर दूरी पर है और प्रभारी परियोजना अधिकारी, पांडिया छपारा रेंज एचएच दाहिया, क्षेत्रीय वनरक्षक विश्राम सिरसाम, सहायक बीट गार्ड बाबूलाल व ग्राम रक्षक बागनलाल द्वारा दावा किया गया है कि 14 मई शनिवार की शाम तक मौके पर रेत नहीं थी, लेकिन अगली सुबह रविवार को तीन स्थानों पर रेत डंप देख वे भौंचक रह गए। इसके बाद हल्ला मचा और शाम को संयुक्त कार्रवाई करते हुए रेत की जब्ती बनाई गई। हालांकि कार्रवाई के लिए टीम के पहुंचने के पहले ही मौके से लगभग 7 सौ मीटर दूर पहुंचा दी गई जेसीबी मशीन को जब्त नहीं किया गया।
30 से 35 डंपर रेत मिली
बरघाट तहसीलदार अमित कुमार रिनाहिते ने बताया कि ग्राम कोटवार व अन्य माध्यमों से सूचना मिलने के बाद मौके पर संयुक्त टीम पहुंची और लगभग 30 से 35 डंपर 450 घनमीटर रेत जब्त करने की कार्रवाई की गई है। इस मामले में वन विभाग के क्षेत्रीय डिप्टी रेंजर द्वारा बताया गया कि शनिवार को मौके पर कोई डंप नहीं था, लेकिन रविवार की सुबह रेत के तीन डंप पाए गए। तहसीलदार श्री रिनाहिते ने बताया कि जब्त रेत पुरानी नहीं है और ताजा उत्खनित की गई है। उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट की सीमा से 50 मीटर दूर डंप पाए गए हैं, जबकि नियमानुसार 250 मीटर तक उत्खनन नहीं किया जा सकता।
5 मई को दी गई परमीशन
पंडरापानी में जहां रेत जब्त करने की कार्रवाई की गई है, उसे लेकर यह भी सामने आया है कि यहां 5 मई को ही खनिज विभाग ने जय महाकाल एसोसिएट्स को 1 हजार घनमीटर राजसात रेत के परिवहन की अनुमति प्रदान की गई थी। माइनिंग ऑफिसर आरके खातरकर के अनुसार माइनिंग इंस्पेक्टर ने मौके पर 1 हजार घनमीटर रेत का अवैध भण्डारण जब्त कर राजसात किया गया था। इसके बाद नियमानुसार जय महाकाल एसोसिएट्स को रायल्टी जमा कराकर उक्त रेत के 30 दिन में परिवहन की अनुमति प्रदान की गई थी। उन्होंने बताया कि रविवार को संयुक्त कार्रवाई में यहां जब्त की गई 450 घनमीटर रेत के मामले में मौके पर जाकर वस्तुस्थिति देखने के बाद भी वे कुछ कह पाएंगे। संचालक भौमिकी व खनिकर्म द्वारा जय महाकाल एसोसिएट्स का ठेका निरस्त करने संबंधी आदेश को लेकर उनका कहना था कि जय महाकाल एसोसिएट्स को इस संबंध में हाईकोर्ट से स्टे मिलने की जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि ठेका निरस्त करने का आदेश होने के बाद विभाग द्वारा नया टेंडर निकालने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई थी।
Created On :   16 May 2022 11:16 PM IST