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जबलपुर- चांदाफोर्ट, रीवा-इतवारी नागपुर स्पेशल ट्रेन के 26 से चलने की उम्मीद

जबलपुर-नैनपुर पैसेंजर को बंद करने की संभावना
डिजिटल डेस्क जबलपुर । अगर सब कुछ प्लानिंग के अनुसार सही चला तो इस गणतंत्र दिवस पर दो स्पेशल ट्रेनों जबलपुर से चांदाफोर्ट बल्लारशाह और रीवा इतवारी नागपुर में सफर करने का अवसर जबलपुर और आसपास के यात्रियों को मिल सकेगा। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड ने ब्रॉडगेज लाइन पर इन दोनों स्पेशल गाडिय़ों को चलाने का ऐलान गत दिवस किया है। जिसमें कहा गया है िक जबलपुर से चांदाफोर्ट बल्लारशाह ट्रेन जबलपुर से सुबह 5:15 बजे चलकर 8:45 बजे नैनपुर, 10:30 बजे गोंदिया होकर दोपहर 1:50 बजे चांदाफोर्ट स्टेशन पहुँचेगी। वहीं वापसी में भी यह ट्रेन चांदाफोर्ट से 2:50 बजे चलकर उक्त मार्ग से रात 11:25 बजे जबलपुर आएगी। बताया जा रहा है कि जबलपुर से चांदाफोर्ट (बल्लारशाह) स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग और नैनपुर पैसेंजर की टाइमिंग एक जैसी है इसलिए यह संभावना व्यक्त की जा रही है िक ब्रॉडगेज लाइन पर पैसेंजर गाडिय़ों के चलने का दौर खत्म होगा और स्पेशल सुपरफास्ट गाडिय़ाँ सरपट दौड़ती नजर आएँगी। रेलवे बोर्ड के अनुसार रीवा इतवारी नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन प्रतिदिन शाम 5:20 बजे चलकर रात 9:40 बजे जबलपुर आएगी ।
और नैनपुर, गोंदिया होकर सुबह 7:25 पर इतवारी (नागपुर) स्टेशन पहुँचेगी। यह एक्सप्रेस ट्रेन इतवारी से शाम 6:30 बजे चलकर जबलपुर सुबह 4 बजे पहुँचेगी, उसके बाद सुबह 8:30 बजे रीवा पहुँच जाएगी। वहीं एसईसीआर के सीपीआरओ साकेत रंजन ने बताया िक जबलपुर-गोंदिया ब्रॉडगेज लाइन पर सुपरफास्ट ट्रेनों का संचालन करने के निर्देश रेलवे बोर्ड की ओर से मिले हैं, इसलिए पहले से चल रहीं पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दिया जाएगा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।