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तीन महीने में लागू करेंगे जलयुक्त शिवार से जुड़ी सिफारिशे - हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने जलयुक्त शिवार अभियान को लेकर राज्य के पूर्व मुख्य सचिव जानी जोसेफ की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के विषय में तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश प्रोफेसर हीरालाल देशरडा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट में जलयुक्त शिवार अभियान को वैज्ञानिक तरीके से अमल में लाने, इस योजना के चलते मिट्टी पर पड़नेवाले असर के अध्ययन, जिन जगहों पर इसे लागू किया गया है वहां बारिश को नापने का उपकरण लगाने, जल संरक्षण व जल स्तर बढाने, जल स्त्रोत के संरक्षण, भूजल से जुड़े कानून का पालन करने, शेत तलाब, सूक्ष्म सिंचन के बारे में जानकारी जुटाने, प्रभावी वित्तीय नीति अपनाकर समय पर प्रोजेक्ट को पूरा करने व नदियों के कायाकल्प सहित कई सिफारिशे दी हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को तीन महीने के भीतर इन सिफारिशों को लागू करने के संबंध में निर्णय लेने को कहा गया है।
वैज्ञानिक तरीके लागू नहीं जलयुक्त शिवार अभियान
याचिका में दावा किया गया था कि जलयुक्त शिवार अभियान को वैज्ञानिक तरीके लागू नहीं किया जा रहा है, लिहाजा यह योजना पर्यावरण के लिए विनासकारी साबित हो सकती है। सुनवाई के दौरान श्री देशरडा ने दावा किया था कि जलयुक्त शिवार अभियान मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजना है और इस योजना को पर्यावरण के नजरिए से परखने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें सराकारी अधिकारी व सरकारी उपक्रमों में कार्यरत लोगों को शामिल किया गया है। लिहाजा कमेटी निष्पक्षता से इस योजना को नहीं परखेगी।
Created On :   20 Feb 2019 1:05 PM GMT