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जेडीए अब सम्पत्तियों को करेगा फ्री होल्ड
डिजिटल डेस्क जबलपुर । लम्बे समय से लोगों द्वारा की जा रही माँग को देखते हुए जबलपुर विकास प्राधिकरण ने विक्रय की गई सम्पत्तियों को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया है। यह नियम प्रदेश भर में पूर्व से ही लागू किया जा चुका था लेकिन जेडीए ने इसे अब जाकर मान्य किया है। इससे शहर के हजारों लोगों को लाभ होगा जो कि एकमुश्त राशि देकर अपनी सम्पत्तियों को वे फ्री होल्ड करा सकेंगे। जेडीए के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य शासन द्वारा 1 अक्टूबर 2018 से मप्र विकास प्राधिकरण व्ययन नियम 2018 प्रभावशील किए गए हैं, जिसके तहत प्राधिकरण द्वारा विक्रित सम्पत्तियों को प्राधिकरण द्वारा वर्तमान नियमों एवं पूर्व नियमों के तहत पट्टे पर आवंटित की गई सम्पत्तियों को भू-स्वामी अधिकारी यानी फ्री होल्ड किया जा सकेगा। इसका निर्णय प्राधिकरण के संचालक मंडल ने लिया है। आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड कराने के लिए लीजधारी प्राधिकरण कार्यालय की एकल खिड़की व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं।
Created On :   24 Jun 2021 3:40 PM IST