पत्रकार को मिली अग्रिम जमानत, कंगना मामले में दर्ज हुआ था मामला 

Journalist got anticipatory bail, case was registered in Kangana case
पत्रकार को मिली अग्रिम जमानत, कंगना मामले में दर्ज हुआ था मामला 
पत्रकार को मिली अग्रिम जमानत, कंगना मामले में दर्ज हुआ था मामला 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सत्र न्यायालय ने एक न्यूज चैनल के पत्रकार को अग्रिम जमानत दी है। आरोपी पत्रकार प्रदीप भंडारी पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सरकारी अधिकारियों के कार्य में व्यवधान पैदा करने का आरोप है। खार पुलिस ने इस मामले में भंडारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 व 188 व बांबे पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक कंगना के ऑफिस के बाहर इकट्ठे हुए 15 से 20 लोगों को पैसे देकर बुलाया गया था। जो वहां नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही वे पुलिस की ड्यूटी में अवरोध पैदा कर रहे थे।

कोर्ट ने कहा-पैसे देकर नारेबाजी कराना अपराध नहीं 

न्यायाधीश ने मामले से जुड़ी एफआईआर पर गौर करने के बाद कहा कि सारे आरोप भीड़ के खिलाफ हैं। इसमे सरकारी अधिकारी के खिलाफ बल प्रयोग की बात भी नहीं है। मामला घटना के एक सप्ताह बाद दर्ज कराया गया है। जहां तक बात भंडारी पर लोगों को पैसे देकर नारेबाजी कराने के आरोप की है तो,पैसे देकर लोगों से नारेबाजी कराना कोई अपराध नहीं है। इसलिए आरोपी को जमानत दी जाती है। 

Created On :   16 Oct 2020 7:44 PM IST

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